Sunday, June 29, 2025
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महज 36 घण्टे में अवैध शराब के फरार 3 आरोपी पुलिस हिरासत में….

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कोरिया / अवैध शराब के फरार 3 आरोपियों को चिरिमिरी पुलिस ने महज 36 घण्टे में धर दबोचा हैं।

बता दे आरोपियों से होंडा सिटी कार में रखे 11 पेटी शराब सहित दो दिन पहले 320 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जप्त किया गया था।

इण्डियन ऑयल सिंह पेट्रोल पम्प नागपुर के पास खड़ी लावारिस ट्रक जिसमें 320 पेटी शराब जिसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रूपये को पुलिस द्वारा जप्ती कर आबकारी एक्ट में कार्यवाही की गई थी। लेकिन ट्रक के ड्राईवर एवं शराब मालिक पुलिस के गिरफ्त में नहीं आए थे, उन्हें अब पकड़ लिया गया हैं।

मालिक तथा ट्रक में रखे अवैध शराब सुनील सिंह निवासी दिल्ली का होना पता चला तथा यह भी पता चला की सुनील सिंह अपनी कार में साथी नरेन्द्र के साथ ट्रक का पीछा करते आया है और महामाया लॉज चिरमिरी में उतरा हुआ है। साथ में अपनी कार में ट्रक में लोड शराब का सैम्पल रखा होना बताया है। जिसके आधार पर पुलिस ने महामाया लॉज चिरमिरी की तलाशी करने पर सुनील सिंह एवं उनके साथी नरेन्द्र मिले जिनसे पूछताछ में सुनील सिंह ट्रक का स्वंय मालिक होना तथा उसमें लोड शराब को भी स्वयं का होना स्वीकार किया। ट्रक में लोड शराब का सैम्पल होण्ड कार में 11 पेटी रखा होना बताया गया, जिसके आधार पर उक्त कार एवं उसमें रखें शराब को भी जप्त किया गया।

उक्त शराब को सुनील सिंह के द्वारा अम्बाला हरियाणा से गिरीडीह झारखण्ड में खपाने के लिए ड्रायवर दीपक के माध्यम से भेजा जा रहा था। लेकिन ड्रायवर दीपक की नियत खराब हुई और वह उक्त शराब से भरे ट्रक को इन्दौर ले जाकर खपत करने की लालच में डालटनगंज से गढ़वा के रास्ते से छत्तीसगढ़ कोरिया जिला नागपुर पहुचने पर पुलिस नाका बंदी से पकडे जाने के डर से नागपुर पेट्रोल पम्प में गाड़ी छोड़कर भाग गया था। ट्रक एवं शारब मालिक सुनील सिंह उसके बताये रूट में नहीं जाने से तथा ड्रायवर से सम्पर्क नहीं होने से पता करते हुये नागपुर पहुंचा और महामाया लॉज चिरमिरी में रूक कर नागपुर में खड़े लोड ट्रक को निकालने के लिये ड्रायवर तलाश कर रहा था।

फिलहाल महामाया लॉज से सुनील सिंह एवं उनके साथी नरेन्द्र सिंह को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया हैं। आरोपी ट्रक ड्रायवर दीपक लखेरा निवासी इंदौर ट्रक एवं शराब मालिक सुनील सिंह निवासी दिल्ली एवं सहयोगी नरेन्द् सिंह निवासी हरियाणा को थाना पोडी ने अपराध कायम कर आबकारी एक्ट के तहत न्यायालय में पेश किया है।

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