कोरिया / अग्रवाल सिटी के दस्तावेज उपलब्ध कराने के सम्बंध में गांधी नागरिक एकता मंच के अध्यक्ष व पार्षद संजय जायसवाल ने नपा अधिकारी बैकुण्ठपुर को पत्र सौंपा हैं।
गौरतलब हो कि सौपे गए पत्र में अग्रवाल सिटी में संजय अग्रवाल / सीमा अग्रवाल / महंगीलाल अग्रवाल के द्वारा प्लाटिंग करके भू-खण्ड का विक्रय विगत अवधि में किया गया है। उक्त अग्रवाल सिटी भूमि स्वामित्य के संबंध में सिंचाई विभाग वैकुण्ठपुर के द्वारा थाना में प्रकरण दर्ज भी करवाया गया है। जिसमें प्लाटिंग काटकर विक्रय करने कॉलेनाईजर अधिनियम लागू होता है।
छत्तीसगढ़ नगर पालिका कॉलोनाईजर नियम 2013 के अनुसार दस्तावेज देने, अग्रवाल सिटी का विकास अनुज्ञा-पत्र जो कि नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा जारी किया गया है। नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा स्वीकृत लेआउट प्लान की प्रति, ईडब्ल्यूएस के तहत् नगर पालिका का प्राप्त भूमि की रजिस्ट्री की प्रति, अग्रवाल सिटी से संबंधित
कॉलोनाईजर का तीन लाख का बैंक गारंटी संबंधी दस्तावेज, अग्रवाल सिटी से संबंधित नगर पालिका में जमा अनुझा शुल्क रशीद की प्रति, नगर पालिका द्वारा किस अभियंता के माध्यम से अग्रवाल सिटी स्वीकृत नक्शा अनुसार सुपरविजन किया गया है? अभियंता का सुपरविजन रिपोर्ट आंतरिक विकास के संबंध में, नगर पालिका में दो प्रतिशत सुपरविजन शुल्क जमा की गई होगी, कॉलोनाईजर द्वारा उसकी रशीद एवं अन्य नियमानुसार सभी दस्तावेज की मांग गांधी नागरिक एकता मंच के अध्यक्ष व पार्षद सजंय जायसवाल ने की हैं।















