सुरजपुर/प्रतापपुर:– जिले के जनपद पंचायत प्रतापपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत अंजनी में अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। जहा ग्रामीणों की शिकायत पर मामले की जांच में अवैध कब्जे की पुष्टि होने के बावजूद प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है जिससे ग्रामीणों में आक्रोश लगातार बढ़ रहा है।
ग्राम पंचायत अंजनी के तिलोचन पिता रामचन्दर जाति खैरवार, रामसाय पिता जगेश्वर जाति धोबी, रामसाय पिता सुन्दरसाय जाति खैरवार जो निवासी ग्राम पंचायत अंजनी, तहसील प्रतापपुर के रहने वाले हैं जिनके द्वारा पटवारी हल्का न० 09 ग्राम अंजनी में स्थित खसरा नं० 314 रकबा 5.36 हे० भूमि को कब्जा किया गया है जिस अवैध कब्जा को हटाने के ग्राम वासियों ने सरपंच, सचिव की उपस्थिति में एक पंचनामा 25/07/2023 को बनाते हुए वही 04/07/2023 को तहसीलदार, पटवारी, सरपंच, सचिव, कब्जाधारी और ग्रामीणों की उपस्थिति में पंचनामा बनाते हुए और कब्जाधारी को समय देते हुए अवैध कब्जा को छः महीना के अंदर हटाने को बोला गया था लेकिन कब्जाधारियों द्वारा आज एक साल बीत जाने के बाद भी कब्जा हटाने के दिशा में कोई सक्रियता नहीं सिखाया गया।
न्यायालय का ज्ञापन कमांक-473/ वाचक / तह०/ प्रतापपुर दिनांक 06/07/2023 के तहत् हल्का न० 09 ग्राम अंजनी में स्थित खसरा नं० 314 रकबा 5.36 हे० भूमि को कब्जाधीरियो द्वारा कब्जा करने से राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत् अर्थदण्ड आरोपित करते हुए कब्जा हटाने का आदेश पारित किया गया था। जिस पर कब्जाधारियों अवैध कब्जा हटाने के लिए छः माह की अवधि दिया गया था, परन्तु आज दिनांक तक कब्जाधारियों के द्वारा कब्जा नहीं हटाया गया है। जिस पर तहसीलदार (न्यायालय) प्रतापपुर ने संज्ञान लेते हुए तीनों कब्जाधारियों को सूचित किया गया था कि, नियत तिथि-26/07/2024 दिन शुकवार तक कब्जा हटावें। अन्यथा कब्जा हटाने की कार्यावाही की जायेंगी।
ग्राम पंचायत अंजनी के स्थानीय ग्रामीण रमेश कुमार पिता छत्रधारी का कहना है की प्लाट नंबर 314 में 1970 – 72 में परमाणु ऊर्जा विभाग का खदान खुला था उस खदान को 1999 में बंद कर दिया गया उसके बाद 2022 तक जमीन खाली था अब अतिक्रमण करना चालू किए हैं।
सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत अंजनी टोमन खैरवार के द्वारा बताए के कि ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों की उपस्थिति सहित तहसीलदार, पटवारी, सचिव, सरपंच के उपस्थिति में अवैध कब्जा धारियों को कब्जा हटाने की लिए 6 माह का समय दिया गया था वही न्यायालय प्रतापपुर तहसीलदार के द्वारा 26/07/2024 दिन शुक्रवार तक अवैध कब्जा हटाने के लिए स्पष्ट सूचना दिया गया था कि इस दिन और दिनांक तक यदि आपके द्वारा नहीं हटाया जाता है तो कब्जा हटाने की कार्यवाही की जायेगी लेकिन निर्धारित तिथि के समाप्त हो जाने के बाद अवैध कब्जा क्यों नहीं हटाया गया जिसको लेकर ग्राम पंचायत के ग्रामीण अक्रोशित हो रहें है।