रायपुर, 3 जुलाई 2025।
छत्तीसगढ़ के फार्मासिस्टों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने नये पंजीयन और नवीनीकरण सहित विभिन्न सेवाओं की फीस में की गई वृद्धि को वापस लेने का फैसला किया है। यह निर्णय बुधवार, 2 जुलाई को रायपुर स्थित नवीन विश्राम गृह में आयोजित विशेष सम्मेलन में लिया गया।
उल्लेखनीय है कि काउंसिल ने 8 मई 2025 को आयोजित आमसभा में फीस बढ़ाने का फैसला लिया था, जिसे 1 जून से लागू भी कर दिया गया था। इसके बाद राज्यभर के फार्मासिस्ट संगठनों और दवा व्यवसायियों ने इस बढ़ोतरी पर आपत्ति जताते हुए पुनर्विचार की मांग की थी।
स्वास्थ्य मंत्री के सुझाव पर लिया गया निर्णय
स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने युवाओं और व्यापारिक समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए काउंसिल को इस फैसले पर पुनर्विचार का सुझाव दिया था। मंत्री के सुझाव को गंभीरता से लेते हुए परिषद ने विशेष बैठक बुलाई और सभी सदस्यों की सहमति से फीस वृद्धि को निरस्त करने का फैसला लिया।
कोविड काल की छूट को किया गया सीमित
काउंसिल ने यह भी निर्णय लिया कि केवल कोविड महामारी के समय अस्थायी रूप से घटाई गई नवीनीकरण फीस को 300 रुपये से बढ़ाकर पुनः 500 रुपये किया जाएगा। अन्य सभी शुल्क पूर्ववत ही रहेंगे।
पहले से वसूली गई अतिरिक्त राशि होगी वापस
जिन फार्मासिस्टों से 1 जून 2025 के बाद बढ़ी हुई फीस वसूली गई है, उन्हें अतिरिक्त राशि लौटाने का निर्णय भी परिषद ने सर्वसम्मति से लिया है।
इस निर्णय से हजारों फार्मासिस्टों और दवा व्यवसायियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। यह कदम सरकार की संवेदनशीलता और संवादशीलता को भी दर्शाता है।
