बलौदाबाजार। 16 जुलाई।
स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय अर्जुनी में पदस्थ प्रभारी प्राचार्य खूबचंद सरसीहा को गंभीर अनुशासनहीनता, अवैध वसूली और अमर्यादित व्यवहार के आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जांच में आरोपों के प्रथम दृष्टया सही पाए जाने के बाद की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरसीहा के विरुद्ध आरोप थे कि वे शराब पीकर विद्यालय आते थे, छात्रों व पालकों से एडमिशन के नाम पर अवैध वसूली करते थे और कर्मचारियों के साथ अमर्यादित व्यवहार करते थे। इस संबंध में विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच कराई गई, जिसमें सभी आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए गए।
जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर दीपक सोनी द्वारा सरसीहा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जवाब असंतोषजनक पाए जाने पर निलंबन की अनुशंसा की गई, जिसे लोक शिक्षण संचालनालय ने स्वीकारते हुए निलंबन आदेश जारी कर दिया।
संचालक, लोक शिक्षण द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सरसीहा के कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन हैं। उन्हें निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा और उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कसडोल नियत किया गया है।
