रायपुर। फरार चल रहे सूदखोर हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर को बड़ी राहत नहीं मिली है। बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की कोर्ट ने दोनों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
दोनों आरोपी पिछले कई महीनों से फरार हैं। रायपुर पुलिस ने उन्हें फरार घोषित करते हुए इनाम भी घोषित किया है। मामले में बचाव पक्ष की ओर से सतीश चंद वर्मा ने पैरवी की, जबकि सरकार की ओर से डॉ. सौरभ कुमार पांडे ने पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।
वहीं, रोहित और वीरेंद्र तोमर की पत्नियों शुभ्रा और भावना तोमर के साथ रिश्तेदार दिव्यांश तोमर को जमानत मिल गई है।
