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सेक्स सीडी कांड में भूपेश बघेल फिर घिरे, सेशन कोर्ट ने पलटा CBI कोर्ट का फैसला, फिर चलेगा मुकदमा


रायपुर।
छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है। बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड में रायपुर सेशन कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए CBI की विशेष अदालत द्वारा मार्च 2025 में दिए गए राहत भरे आदेश को पलट दिया है। कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ दोबारा मुकदमा चलाने का आदेश दिया है, जिससे उनकी कानूनी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं।


सेशन कोर्ट ने CBI की रिवीजन याचिका को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि मामले में ट्रायल जारी रहेगा और भूपेश बघेल को अदालत में पेश होना होगा। फैसले के बाद भूपेश बघेल ने संकेत दिए हैं कि वे इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।


मामले की पूरी टाइमलाइन: अक्टूबर 2017 में सामने आए इस सेक्स सीडी मामले ने प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। 28 अक्टूबर 2017 को भूपेश बघेल के तत्कालीन सलाहकार विनोद वर्मा की गिरफ्तारी हुई। राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच CBI जांच में शामिल हुई। 25 सितंबर 2018 को स्वयं भूपेश बघेल की गिरफ्तारी हुई और उन पर साजिश रचने के आरोप लगाए गए। भूपेश बघेल ने जमानत लेने से भी इनकार किया था। बाद में 4 मार्च 2025 को CBI की विशेष अदालत से उन्हें बड़ी राहत मिली थी, लेकिन अब सेशन कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया है।


राजनीतिक बयानबाजी तेज:
फैसले के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। न्यायालय ने अपना आदेश दिया है और CBI जांच कर रही है। भले ही प्रक्रिया में देरी हुई हो, लेकिन यह छत्तीसगढ़ के लिए एक मिसाल बने कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।


अब सबकी निगाहें हाईकोर्ट पर टिकी हैं, जहां भूपेश बघेल इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। सवाल यह है कि हाईकोर्ट से राहत मिलेगी या फिर कानूनी शिकंजा और कस जाएगा।

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