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छत्तीसगढ़ सरकार ने आबकारी नियमों में किया बड़ा बदलाव, 1 अप्रैल 2026 से शराब पर नई ड्यूटी दरें लागू होंगी


रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की आबकारी नीति में बड़ा संशोधन करते हुए देशी और विदेशी दोनों प्रकार की शराब पर ड्यूटी टैक्स बढ़ा दिया है।

नई व्यवस्था के तहत विदेशी शराब की कीमत के अनुसार अलग-अलग ड्यूटी दरें तय की गई हैं, जिससे महंगी शराब अब और महंगी हो जाएगी।
बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) पेय पदार्थों पर भी संशोधित दरें लागू होंगी। वहीं सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए न्यूनतम ड्यूटी दर निर्धारित की गई है।


सरकार ने यह भी तय किया है कि अब शराब की सप्लाई से पहले टैक्स का भुगतान अनिवार्य होगा। शराब कंपनियों के रेट ऑफर (RSP) जारी होने के बाद खुदरा बाजार में कीमतों में वृद्धि की संभावना जताई जा रही है।


नई ड्यूटी दरें छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई हैं।

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