कोरिया / अस्मिता इंटरप्राइजेज के संजय सिंह ने ऑनलाइन टेन्डर क्रमांक – 32581 व 32582 प्लेसमेंट श्रमिक प्रदाय निविदा में अनिमितता की जांच कर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही कर निविदा निरस्त कर पुनः निविदा कराने आयुक्त नगर पालिक निगम चिरमिरी को पत्र लिखा है।
अस्मिता इंटरप्राइजेज के संजय सिंह ने बताया की निकाय के द्वारा आॅन लाईन टेन्डर निकाली गई थी, जिसमें मेरे द्वारा भाग लिया गया था जिसमें मुझे तकनिकी बिट में मेरी निविदा को निरस्त कर दिया गया एवं निविदा के प्रभारी अधिकारी दिनेश कुमार शर्मा, अभियंता, नगर पालिक निगम चिरमिरी के द्वारा उपरोक्त निविदा में शासन के नियमों के विरुद्ध निविदाकार से सांठगांठ एवं व्यक्ति विशेष को लाभ प्रदाय करने हेतु एकल निविदा को खोला गया है,
जिसमें उपरोक्त निविदा में पाई जाने वाली त्रुटियों की बिन्दुवर जानकारी निम्नलिखित है-
1.दिनाॅक 05.02.2018 को टेण्डर क्रमांक 28180 एवं 12.02.2018 को 2896
निविदा को रिस्टीकेटेड टेण्डर निकाली गई थी, उक्त टेण्डर में मेरे द्वारा
शिकायत करने पर इस टेण्डर को निरस्त कर पुनः दिनाॅक 07/04/18 को टेण्डर
क्रमांक 32581 एवं 32582 ओपन टू आॅन केटेगरी टेण्डर किया गया है।
2. संचालनायल, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छ.ग. शासन रायपुर, के आदेश
क्रामंक 6876/डाटा सेंन्टर/ई टेण्डर/2017, नया रयपुर दिनाॅक 24.03.2018
के द्वारा यह आदेश जारी किया गया कि प्रदेश के समस्त नगरीय निकायो में 5
लाख से अधिक ई-टेण्डरिंग के माध्यम से प्राप्त होने वाले समस्त निविदाएं
हेतु ईएमडी (अमानत राशि) एवं टेण्डर प्रोंसेंसिंग फीस को भी आॅन लाईन के
माध्म से लिया जायेगा। उपरोक्त आदेश का आपके निविदा अधिकारी द्वारा पालन
नही किया गया।
3. उपरोक्त निविदा में मुझे टून ओवर एवं एपीएफ जमा संबंधि विसंगती का
उल्लेख कर मुझे तकनीकि बीड में मुझे अयोग्य किया गया है जिससे सबंध
मेंलेख है कि मेरा टन ओवर 2017-18 में 2,43,16518 रूपयें का है जो सी.ए.
द्वारा टन ओवर प्रमाण पत्र निविदा में डाला गया है जबकि निविदा के
शर्तानुसार 1,50,00000 रूपये का मांगा गया एवं ईपीएफ विभिाग नियमानुसार
प्रत्येक माह के समाप्ती के 15 दिवस के अंदर माह का ईपीएफ जमा करना
अनिवार्य होता है उक्त माह में जमा न करने पर छतिपूर्ति एवं ब्याज का
प्रावधान होता है। मेरे द्वारा आपके निकाय में वर्ष 2016-17 में सफाई
श्रमिकों का ईपीएफ निविदा दिनाॅक के पूर्व ही उनके व्यक्तिगत खाते में
जमा कर सबंधित समस्त दस्तावेज आपके निकाय में प्रस्तुत कर दिया गया था।
4. उपरोक्त निविदा में प्रभारी अधिकारी के द्वारा जिस निविदाकार को पात्र
कर एकल निविदा खोली गई है उसकी भीआपको निकाय में कार्य किये प्लेसमेंट
श्रमिकों का ईपीएफ के नियमानुसार प्रत्येक माह जमा किया गया है की नही
जिसकी निष्पक्ष जांच किये होते तो उस निविदाकार भी ईपीएफ जमा में कर्द
विसंगतियों पाई जाती। परंतुआपके निकाय के निविदा प्रभारी दिनेश कुमार
शर्मा, अभियता के द्वारा व्यक्तिगत् लाभ/व्यक्ति विशेष को लाख पहुचाने
हेतु अपनी मनमानी करते हुए शासन के नियमो के विरूद्व कार्य करते हुए
मेरी निविदा को निरस्त किया गया है।
अस्मिता इंटरप्राइजेज ने इन सभी बातों का हवाला देते हुए निविदा को निरस्त कर शासन के नियमानुसार निविदा कराने व निविदा में दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की मांग की है अन्यथा मजबूरीवश न्याय हेतु न्यायालय की शरण में जाने की बात कही है।
