Thursday, April 3, 2025
बड़ी खबर मोटर व्हीकल एक्ट 2019: आज से इन दो राज्यों...

मोटर व्हीकल एक्ट 2019: आज से इन दो राज्यों को छोड़कर पूरे देश में लागू होंगे नए बदलाव

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00 यातायात नियम तोड़ने पर भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ेगा

नई दिल्ली / यातायात सुरक्षा के लिए मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट 2019 आज से यानी 1 सितंबर से लागू होने जा रहा है.

हालांकि राजस्थान और बंगाल में यह कानून अभी लागू नहीं होगा. राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरिवायस का कहना है कि नए एक्ट के कई प्रावधान व्यवहारिक नहीं है, इस पर सरकार समीक्षा करने के बाद ही निर्णय लेगी. आपको यातायात नियम तोड़ने पर भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ेगा.

एक सितंबर से मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम के 63 उपबंध लागू हो जाएंगे. अब शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवरस्पीड, ओवरलोडिंग आदि में कई गुना अधिक जुर्माना देना होगा. कहीं से भी ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन कर सकेंगे. वहीं सड़क निर्माण में गड़बड़ी के कारण एक्सीडेंट होने पर कंपनी या ठेकेदार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

अधिकांश मामलों में जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है. कुछ पेनल्टी बहुत ज्यादा है ताकि यातायात सुरक्षा को लेकर जनता जागरूक रहे. जैसे सीट ब्लैट न लगाने पर जुर्माना 1000 रुपये कर दिया गया है पहले यह 100 रुपए था. रेड लाइट जम्प के लिए पहले जुर्माना 1000 रुपये था, अब 5000 रुपये देने होंगे. शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना 1000 से बढ़ाकर 10 हजार कर दिया गया है.

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