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कोरिया जिला विभाजन मुद्दा, याचिका पर HC में 15 मार्च को सुनवाई

कोरिया / कोरिया बचाओ मंच एवं सर्व आदिवासी समाज के द्वारा बिलासपुर हाईकोर्ट में कोरिया जिला विभाजन के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की गई थी। जिसपर आज माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुए आगामी 15 मार्च को सुनवाई के लिए तारीख तय की है।

आपको बता दे कि कोरिया जिला जनहित याचिका मामले में डब्ल्यूपी (पीआईएल) संख्या 45/2022 मेवालाल सिंह नेटी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य आज हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की।

अधिवक्ता विनीत पांडे के कानूनी मुद्दों पर दलीलें सुनने के बाद, माननीय उच्च न्यायालय ने इसे आगे की सुनवाई के लिए 15 मार्च की तारीख तय की है। इस याचिका में शामिल सरकार की शक्ति, छत्तीसगढ़ राज्य के कामकाज के नियम, मंत्रिपरिषद, जनगणना नियम, संविधान प्रावधान आदि सहित कई मुद्दों / आधारों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के लिए सरकारी वकील की प्रार्थना को खारिज कर दिया।

सारंगढ़ जिले से संबंधित अन्य मामलों के साथ सुनवाई के लिए अलग से सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। इस मामले की सुनवाई सारंगढ़ से सम्बंधित जनहित याचिकाओं के साथ सुनवाई किये जाने के सरकारी वकील के निवेदन को अमान्य करते हुए, इस याचिका की सुनवाई उनसे अलग अकेले की जाएगी।

गौरतलब हो कि कोरिया बचाओ मंच के अध्यक्ष शैलश शिवहरे, संरक्षक अनिल महाराज, विधिक सलाहकार बसंत राय एवं सर्व अधिवासी समाज के कोडिया गढ़ के बैगा मेवालाल सिंह नेटी, पूर्व कोषाध्यक्ष विजय सिंह ठाकुर, बाल्मीकि पैकरा, प्रताप उरकेरा में इस बात को लेकर खुशी जाहिर करते हुए बताया कि न्याय अन्यान्य की लड़ाई पर हमारी जरूर जीत होगी। माननीय उच्च न्यायालय ने इसे आगे की सुनवाई के लिए 15 मार्च की तारीख तय की है।

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