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पूर्व क्रिकेटर राजेश चौहान पर धोखाधड़ी का केस, कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज


17.52 लाख रुपये की ठगी का आरोप, मोहन नगर पुलिस ने शुरू की जांच


दुर्ग। पूर्व भारतीय क्रिकेटर राजेश चौहान कानूनी विवादों में घिर गए हैं। उनके खिलाफ 17.52 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) के आदेश पर मोहन नगर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।


शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि राजेश चौहान और अन्य आरोपियों ने जिंदल स्टील में ट्रांसपोर्ट का ठेका दिलाने का झांसा देकर उससे 17.52 लाख रुपये लिए। भरोसा दिलाने के लिए कथित तौर पर फर्जी वर्क ऑर्डर भी दिखाया गया, लेकिन न तो ठेका मिला और न ही रकम वापस की गई।


पीड़ित ने पहले पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध मानते हुए मोहन नगर पुलिस को एफआईआर दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिए।


कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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