रिपोर्ट / राकेश सिंह / 09753486167
कोरिया / चिरमिरी – एसईसीएल चिरमिरी क्षेत्र को केन्द्र व राज्य सरकार के द्वारा कोयला उत्खनन के लिए दिया गया लीज समाप्त हो चुका है। इस बात का खूलासा सूचना का अधिकार पर आरटीआई कार्यकत्र्ता राजकुमार मिश्रा को दिये जानकारी के आधार पर हुआ है।
चिरमिरी निवासी आरटीआई कार्यकत्र्ता राजकुमार मिश्रा ने कलेक्टर कोरिया के खनीज शाखा से सूचना का अधिकार पर आवेदन पेश कर जानकारी मांगा की एसईसीएल चिरमिरी के संपूर्ण क्षेत्र को वर्तमान में कब से कब तक के लिए लीज प्रदान किया गया है व इस संपूर्ण क्षेत्र के उपक्षेत्र में किस – किस खसरा नंबर पर लीज प्रदान किया गया है के दस्तावेजों की सत्यापित जानकारी प्रदान की जाय। आरटीआई कार्यकत्र्ता राजकुमार मिश्रा के इस आवेदन के जबाव में कोरिया जिला के खनीज अधिकारी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि कोरिया जिले के एसईसीएल चिरमिरी का संपूर्ण क्षेत्र का लीज अवधि 28.11.1985 से 27.11.2015 तक 30 साल के लिए स्वीकृत था। पूर्व में जिस खसरा नंबर पर लीज प्रदान किया गया था उसमें कोई संशोधन नही किया गया है।
वर्तमान में एसईसीएल चिरमिरी की खदानें खान मंत्रालय भारत सरकार का अधिसूचना दिनांक 18.07.2014 में जारी राजपत्र के अनुसार डीम टू बू रेन्युवल के अनुसार संचालित है। एसईसीएल चिरमिरी के द्वारा नियमानुसार एक साल पहले नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है एंव खनीज विभाग जिला कोरिया के द्वारा एसईसीएल चिरमिरी के लीज नवीनीकरण हेतु आवेदन संचालक भौमिकी व खनीकर्म रायपुर छ0ग0 को प्रेसित किया जा चुका है। भारत सरकार के इस अधिसूचना के अनुसार यदि कोयला उत्खनन करने वाला विभाग यदि समय अवधि के भीतर लीज की अवधि बढ़ाने का आवेदन करता है तब उसके लीज अवधि को दो सालो के लिए स्वतः स्वीकृत मान लिया जाता है। आरटीआई कार्यकत्र्ता राजकुमार मिश्रा का इस संबंध में कहना है कि एसईसीएल चिरमिरी की खदाने वर्तमान में खनीज रियायत (संशोधन) नियम, 2014 के तहत् संचालित किया जा रहा है। इस नियम के अनुसार खदानों को चलाये जाने का जो सीमाएं है एसईसीएल चिरमिरी द्वारा उसका पालन नही किया जा रहा है।



