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पुराने नोटों पर अध्यादेश को कैबिनेट की मंज़ूरी

दिल्ली / केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पुराने 500 और 1000 के नोटों के सम्बंधित एक अध्यादेश को मंज़ूरी दी है। यह अध्यादेश एक क़ानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें अमान्य किये गये 500 और 1000 के मूल्यों के नोटों को लेकर रिजर्व बैंक के दायित्व को समाप्त करता है और 31 मार्च 2017 के बाद पुराने नोटों को अवैध घोषित करता है।
समयसीमा समाप्त होने के बाद चलन से बाहर किये गये 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोट रखने वालों पर अब जुर्माना लगेगा।

इस तरह के मामलों में उन्हें जेल की सजा भी हो सकती है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इस तरह के प्रावधान वाले अध्यादेश को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी दी गई।

इसमें निर्धारित तिथि के बाद 500, 1000 रुपये के अमान्य नोट रखने वालों पर जुर्माना लगाने के साथ-साथ जेल की सजा का प्रावधान किया गया है।

रिजर्व बैंक कानून में संशोधन वाले एक अन्य अध्यादेश को भी मंजूरी दी गई है जिसमें अमान्य किये गये इन नोटों के दायित्व से सरकार और केन्द्रीय बैंक को मुक्त किया गया है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद से बचा जा सके।

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