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दिल्ली / कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने और इससे संबंधित मामलों की जांच तेजी से करने के मकसद से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
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नए दिशा-निर्देशों के मुताबिकः-
-मामले की जांच 30 दिनों में और विशेष परिस्थितियों में शिकायत मिलने की तारीख के 90 दिनों के भीतर पूरी हो जानी चाहिए – विभाग ये ध्यान रखें कि शिकायतकर्ता को प्रताड़ित न किया जाए। अगर पीड़ित महिला को ये लगता है कि शिकायत की वजह से उसे तंग किया जा रहा है तो वो संगठन के प्रमुख को अपनी शिकायत भेज सकती है। संबंधित अधिकारी को उसकी शिकायत का 15 दिनों के भीतर निपटान करना आवश्यक हो जाएगा। -सभी विभागों को मासिक प्रगति रिपोर्ट महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पास भेजना आवश्यक होगा ताकि इस बारे में हुई प्रगति पर नजर रखी जा सके। -मंत्रालयों या विभागों की वार्षिक रिपोर्ट में ऐसे मामलों की संख्या और उनके निपटान के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। |
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महिला यौन उत्पीड़न रोकने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी
