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RTI में जानकारी नहीं देना पड़ा महंगा, राज्य सूचना आयोग ने CEO खड़गवां व CEO जनकपुर को क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने का दिया आदेश

कोरिया / सूचना के अधिकार अधिनिय के तहत मांगी गई जनकारी समय पर नही देने पर राज्य सूचना आयोग ने जनसूचना अधिकारी एंव मुख्यकार्यपालन अधिकारी एम.एल.वर्मा जनपद पंचायत खड़गवां और जनसूचना अधिकारी एंव मुख्यकार्यपालन अधिकारी एम.एल यादव तथा तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी आर.बी तिवारी को क्षतिपूर्ति राशी प्रदान करने का आदेश दिया है ।

अपीलार्थी चन्द्रकांत गढ़वाल द्वारा सुचना के अधिकार अधिनिय के तहत जनसूचना अधिकारी जनपद पचांयत खडगवां से ग्राम पंचायत बडे कलुआ में कन्चूर टेम बोल्डर चेक डेम निर्माण और ग्राम पंचायत उधनापुर में अंडर
ग्राउड़ डाइक निर्माण तथा जनपद पंचायत जनकपुर से मूल जनपद खाते की प्राप्त राशी खर्च राशि की जनकारी मांगी थी समय पर जानकारी नही देने पर चन्द्रकांत गढ़वाल द्वारा  छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग रायपुर को द्वितीय अपील प्रकरण पेश किया गया जिसकी सुनवाई करते हुऐ अपीलार्थी को हुई आर्थिक व मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा 19 (8) (ख) के अंतर्गत लोक प्राधिकारी कार्यालय जनपद पंचायत खडगवां और जनपद पंचायत जनकपुर को रुपये 500-500 सौ रूपय क्षतिपूर्ति आदेश प्राप्ति के 30 दिवस में प्रदान करने के आदेश जारी हुआ है ।

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