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नए RTO अधिकारी ने संभाला पदभार, ताबड़तोड़ तरीके से 3 दिनों में की गई 32 बड़े वाहनों पर कार्यवाही

00 यातायात नियमों की अनदेखी पर बढ़ाई गई जुर्माने की राशि
00 बच्चों ने की दुर्घटना तो अभिभावको पर होगा जुर्म दर्ज

बैकुण्ठपुर । आरटीओ विभाग द्वारा बीते 3 दिनों में सड़क पर वैध दस्तावेजों के अभाव में चल रहे कई वाहनों पर कार्यवाही की गई है। परिवहन अधिकारी ने कहा है कि यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। 3 दिनों में ही 32 वाहनों में कार्यवाही की गई। जिसमें 3 बस, 28 ट्रक व 1 जेसीबी पर कार्यवाही की गई।

आरटीओ विभाग द्वारा इन दिनों जिले में सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में चरचा मुख्य मार्ग एवं नजीर अजहर पेट्रोल पंप के पास सड़क से गुजरने वाले सभी वाहनों की सघन पड़ताल की गई। इस दौरान जेसीबी पर 1.50 लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया। अन्य वाहनों से कुल 1 लाख 4 हजार रूपए की वसूली की गई। वहीं 1 लाख 90 हजार रूपए की राशि वसूल की जानी है।

जिले में अब तक 1 लाख 6 हजार 713 वाहनों का पंजीयन हो चुका है। इनमें सभी प्रकार के वाहन शामिल हैं। अब तक जिन वाहनों का पंजीयन हुआ है। उनमें नए व पुराने दोनों वाहन शामिल हैं।

जिले में अब तक 72,083 ड्रॉयविंग लायसेंस बनाएं जा चुके हैं। जबकि 1 लाख से अधिक वाहनों का पंजीयन जिले में है। ऐसे मे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसे कई लोग हैं जो ड्रॉईविंग लाईसेंस के बिना ही वाहन चालन कर रहे हैं।

छोटे वाहनों के अलावा बड़े वाहन चालक भी दस्तावेजों के संधारण में काफी लापरवाही बरत रहे हैं। इसके अलावा जिले में ऐसे कई बड़े वाहन हैं जो कंडम हो चुके हैं उसके बावजूद भी उन्हें धड़ल्ले से चलाया जा रहा है।

दुर्घटनाएं रोकने वाहन संसोधन विधेयक भी प्रभावी नहीं –

बीते वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2016 को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। एक अनुमान के मुताबिक हर साल देश में 5 लाख सड़क दुर्घटनाओं की सूचना आती है जिसमें 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है।

विधेयक में है कई सुधार –

इस विधेयक में प्रस्तावित है कि राज्य सरकार पैदल चलने वालों के सार्वजनिक स्थल और परिवहन के ऐसे ही जरियों में गतिविधियों को विनियमित कर सकती है। ई-गवर्नेंस का उपयोग कर हितधारकों के लिए सेवाओं के वितरण में सुधार करना इस विधेयक के प्रमुख उद्देश्यों में से है। ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस देना, ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता अवधि बढ़ाना, परिवहन लाइसेंस के लिए शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता को खत्म करने जैसी सुविधाएं इसमें शामिल हैं।

अभिभावक होंगे दोषी –

इस विधेयक में प्रस्ताव है कि किशोरों द्वारा किए गए अपराध के मामलों में अभिभावक व मालिक को दोषी माना जाए और किशोरों पर जेजे एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाए। मोटर वाहन का पंजीकरण रद्द कर दिया जाए। सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ निवारक के रूप में कार्य करने के लिए दंड बढ़ाने का प्रस्ताव इस विधेयक में है। किशोरों द्वारा गाड़ी चलाने, शराब पीकर गाड़ी चलाने, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने, खतरनाक ड्राइविंग, ओवर-स्पीडिंग, अधिक भार जैसे अपराधों के संबंध में सख्त प्रावधान प्रस्तावित किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक तौर पर उल्लंघनों का पता लगाने के प्रावधान के साथ-साथ हेलमेट के लिए सख्त प्रावधान भी लाए गए हैं।

दिव्यांगो के लिए विशेष सुविधा –

पंजीकरण और लाइसेंस देने की प्रक्रिया की समरसता लाने के लिए “वाहन” और “सारथी” जैसे मंचों के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर और वाहन पंजीकरण के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने का प्रस्ताव है। इससे देश भर में इस प्रक्रिया में एकरूपता की सुविधा होगी।दिव्यांगों के लिए परिवहन समाधानों को सुविधाजनक बनाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस देने के मामले में और दिव्यांगों के उपयोग हेतु वाहनों को फिट बनाने में विद्यमान बाधाओं को दूर कर दिया गया है।

बदला जुर्माने का स्वरूप –

वर्तमान में जुर्माना का अभी स्वरूप बदला है। पहले जहां सड़क विनियमन उल्लंघन में 100 रूपए लगते थें अब वहां न्यूनतम 500 रूपए का जुर्माना निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार अधिकारियों के आदेशों की अवज्ञा करने पर पहले 500 रुपये जुर्माना था जिसे बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार बिना लाइसेंस वाहनों का अनधिकृत प्रयोग करते पाए जाने पर जहां पहले 1000 रुपये था अब उसे बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार बिना लाइसेंस ड्राइविंग करने पर पहले जहां 500 रुपये लगते थे अब उसे बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है।

इनका कहना है –
समय समय पर सभी छोटे बड़े वाहनों की सघन जांच की जाती है। वाहन चालको को चाहिए कि वे सक्षम दस्तावेज व ड्राईविंग लाईसेंस लेकर ही वाहन चालन करें।
एमडी ठाकुर, आरटीओ कोरिया


पंजीकृत वाहनों की सूची

87325-मोटरसाइकिल
1750-ट्रक
92-बस
07-सिटी बस
54-स्कूल बस
102-टैक्सी
629-ऑटो
7387-कार
333-जीप
2505-टेक्टर
1578-ट्रेलर
61 -जेसीबी
4930-मोपेड

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