** चाईबासा कोषागार से 33 करोड़ 67 लाख 534 रुपए की अवैध निकासी से संबंधित है यह पुरा मामला
रांची / बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को आरोपी करार दिया गया है। रांची के सीबीआई जज एसएस प्रसाद की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
यह मामला चाईबासा कोषागार से 33 करोड़ 67 लाख 534 रुपए की अवैध निकासी से संबंधित है। फैसले के दिन सभी आरोपियों को अदालत ने हाजिर होने का निर्देश दिया गया था। 21 साल पुराने इस मामले में सीबीआई ने 76 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। ट्रायल के दौरान 14 की मौत हो गई। तीन को सरकारी गवाह बनाया गया और एक ने निर्णय से पूर्व दोष स्वीकार कर लिया। सीबीआई ने इस मामले में चाईबासा कोषागार से फर्जी बिल बना कर राशि की निकासी करने का आरोप लगाया है। मामले में बहस 10 जनवरी को पूरी हो गई थी। बता दें कि लालू यादव चारा घोटाले के देवघर कोषागार से जुड़े एक मामले में दोषी पाये जाने के बाद रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं।
