नई दिल्ली / रिजर्व बैंक ने प्रतिभूतियों की प्रत्यक्ष बिक्री के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर58.9 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
केंद्रीय बैंक ने जारी अधिसूचना में कहा, ‘‘ रिजर्व बैंक ने प्रतिभूतियों की प्रत्यक्ष बिक्री के संबंध में जारी दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के कारण आईसीआईसीआई बैंकप र26 मार्च के एक आदेश के तहत 58.9 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।’’
रिजर्व बैंक ने कहा कि यह कदम नियामकीय प्रावधान का पालन नहीं करने पर उठाया गया है।
