00 राशी जमा नहीं करने पर मानिकपुर परियोजना की संपत्ति की कुर्क कर अर्थदंड की राशि वसूली करने का निर्देश
कोरबा / एसईसीएल मानिकपुर कोयला खदान विस्तार के लिए बिना अनुमति 57 पेड़ काटे जाने के मामले में एसडीएम ने 14.25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
एसईसीएल कोरबा क्षेत्र में संचालित मानिकपुर ओपनकास्ट परियोजना के विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहित की गई है। खदान के अंदर भारी वाहनों की आवाजाही के लिए प्रबंधन ने सड़क चौड़ीकरण कराया। इसके लिए सड़क किनारे लगे पेड़ों की कटाई कराई गई। इस अवैध कटाई की शिकायत साल 2016 में मुख्य सीसीएफ से की गई थी। सीसीएफ ने इसे गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर पी. दयानंद को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद कलेक्टर ने मामले की जांच के लिए एसडीएम वीरेंद्र बहादुर पंचभाई को फाइल सौंपी थी। जांच के दौरान सामने आया कि प्रबंधन ने लगभग 57 पेड़ बिना अनुमति लिए काटे थे। मामले की सुनवाई एसडीएम कार्यालय में गई थी।
जिसके बाद कार्रवाई करते हुए धारा 253 के तहत 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। एसईसीएल मानिकपुर उपमहाप्रबंधक को 57 पेड़ के एवज में 14.25 लाख जुर्माना लगाते हुए एसडीएम ने तहसीलदार को वसूली करने का निर्देश दिया है। नोटिस में कहा गया है कि एसईसीएल प्रबंधन अगर समय पर राशी जमा नहीं करता है, तो भू-राजस्व के नियमों के तहत एसईसीएल मानिकपुर परियोजना की संपत्ति की कुर्क कर अर्थदंड की राशि वसूली की जाए।
