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वोट किसको गया… शंका पर दावा कर सकेंगे मतदाता, गलत दावे-शिकायत पर होगी छः महिने की सजा

कोरबा /विधानसभा निर्वाचन 2018 के दौरान मतदान ईव्हीएम मशीनों के जरिये होगा।पिछले बार से हटकर इस बार मतदाता अपने डाले गये वोट को मशीन के साथ जुड़ी वीवीपैट यूनिट में सात सेकंड तक देख सकेंगे।परंतु फिर भी ईव्हीएम मशीन से वोट देने केदौरान यदि मतदाता को कोई संशय हो तो वह इसे चुनौती दे सकते हैंयदि मतदाता यह दावा करता है कि उसने वोट किसी को दिया है और वह किसी अन्य उम्मीदवार को चला गया है।उस स्थिति में मतदाता को एक घोषणा-पत्र भरना होगा। इस आधार पर मतदाता के शिकायत पर जांच की जाएगी।अगर शिकायत सहीपाया जाता है तो दुबारा वोट करने दिया जाएगा लेकिनमतदाता का दावा झूठा साबितहुआ तो उसे 6 महिनेकारावास का प्रावधान भी कियागया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मो. कैसर अब्दुल हक ने आज यहां बताया कि इस बार ईव्हीएम के साथ वीवीपैट मशीन में मतदाता द्वारा वोट डालने के बाद संबंधित प्रत्याशी का नाम, चुनाव चिन्ह और क्रमांक वाली पर्ची सात सेकंड तक दिखाई देगी। उन्होने बताया कि यह सुविधा चुनाव आयोग ने इसलिए की है ताकि मतदाताओं को पता चले कि उनका वोट उनके…

निर्वाचन कार्य में अनुपस्थित रहने पर कृषि उपज मंडी समिति के सचिव उत्तमचंद मेश्राम निलंबित

महासमुंद / कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हिमशिखर गुप्ता द्वारा कृषि उपज मंडी समिति बागबाहरा के सचिव  मेश्राम को विधानसभा निर्वाचन 2018 के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी महासमुंद से बिना अनुमति के कार्य पर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।  उल्लेखनीय है कि विधानसभा निर्वाचन 2018 केअंतर्गत विधानसभा 41- खल्लारी का सेक्टर क्रमांक 14- कोमाखान के लिए श्री मेश्राम को सेक्टर आफिसर नियुक्त किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग, नईदिल्ली द्वारा 6 अक्टूबर 2018को निर्वाचन काअधिसूचना जारी करने के साथ ही आदर्शआचरणसंहिता जिला में लागू हो गया है।निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारी निर्वाचन आयोग के अधिनप्रतिनियुक्ति पर स्वतः हो गए है। उसके बाद भी उत्तमचंद मेश्राम, निर्वाचन आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी महासमुंद से बिना अनुमति लिए कार्य पर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया गया। उक्त कृत्यलोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के नियम 28कतथा निर्वाचन संचालन नियम 1961 में दिए गए…

नियम विरूद्ध विज्ञापन जारी किया तो पूर्व महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, BJP के अध्यक्ष को नोटिस जारी  

00 सोशल मीडिया में विज्ञापन पूर्व एमसीएमसी से अनुप्रमाणन आवश्यक अम्बिकापुर / सरगुजा जिले के मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षणसमिति की नोडल अधिकारी श्रीमती नम्रता गांधी नेबताया है कि विधानसभा आम निर्वाचन 2018हेतु जारी आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान सोशल एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन जारी करने से पूर्व मीडिया प्रमाणन एवं मॉनीटरिंग कमेटी से अनुप्रमाणन आवश्यक है। उन्होंने सोशल एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडियामें जारी विज्ञापन से पूर्व नियमानुसार अनुप्रमाणन कराये बिना विज्ञापन जारी करने पर अम्बिकापुर के पूर्व महापौर प्रबोध मिंज, जिला पंचायत सरगुजा की अध्यक्ष श्रीमती फुलेश्वरी सिंह, सीतापुर के पूर्व विधायकप्रोफेसर गोपाल राम एवं भारतीयजनता पार्टी केअध्यक्ष को नोटिसजारी करते हुये 48 घंटे के भीतर कारण स्पष्ट करने कहा गया है। जारी नोटिस में बताया गया है कि निर्धारित अवधि के…

लोकतंत्र को विधायक मंडी में बदल दिया है भाजपा ने : भूपेश बघेल, अमित शाह गोवा में विधायक ख़रीद रहे और रमन सिंह छत्तीसगढ़ में

00 15 साल में छवि ऐसी ख़राब हुई कि जीतने के लिए कांग्रेस की आस 00 भाजपा हर हाल में…

जोगी की सभा में उमड़ा कोरिया, अजीत जोगी का ऐलान संविदा का खेल नहीं चलेगा सिर्फ और सिर्फ परमानेंट, नौकरी दी जाएगी 

कोरिया / आज बैकुंठपुर विधानसभा के अंतर्गत ग्राम सकरिया में अजीत जोगी की एक बड़ी आमसभा हुई। जिसमें मनेंद्रगढ़ विधानसभा…

सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत, देवी दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो की ट्रक से हुई जोरदार टक्कर

महासमुंद सरायपाली / सरायपाली में एक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत की खबर मिली है। बता दे कि…

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