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मासूम बच्ची के दरिंदे को हुई जीवन काल तक आजीवन कारावास की सजा, न्यायालय ने क्षतिपूर्ति दिए जाने का किया आदेश

कोरिया / 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक को मनेन्द्रगढ़ की अदालत ने जीवन काल तक कारावास की सजा के साथ 25 हजार का अर्थदंड आरोपित किया है।

न्यायालय न्यायालय के इस फैसले की आमजनो ने सराहना की है सबसे बड़ी बात यह है कि महज 5 माह में ही जज ने आरोपी को सजा सुना दी है।

बता दे कि 20 अप्रैल 2019 मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र की 5 वर्षीय मासूम को गंभीर अवस्था में उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनेन्द्रगढ़ में भर्ती कराया गया था। मासूम बच्ची की मां ने पुलिस को बताया कि अज्ञात आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। बच्ची की हालत बिगड़ते देख तत्कालीन कलेक्टर विलास संदीपान भोस्कर ने स्वयं सामुदायिक स्वास्थ्य मनेंद्रगढ़ जाकर मामले का संज्ञान लिया था। एक बच्ची को बेहतर उपचार के लिए अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर भर्ती कराया था। जहां जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए सप्ताह भर में ही मासूम नहीं
संसार को अलविदा कह दिया था।

इसके बाद मनेन्द्रगढ़ पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी राहुल दास मानिकपुरी पिता संजय दास मानिकपुरी को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मनेंद्रगढ़ के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पीएस मरकाम ने फ़ास्ट ट्रैक सुनवाई करते हुए 11 सितंबर 2019 आरोपी राहुल दास मानिकपुरी को भादवि की धारा 376 क ख, 304 व पॉक्सो एक्ट 42 के अंतर्गत जीवन काल तक कारावास व 25 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

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