चिरमिरी के कोरोना मरीज के ऊपर राष्ट्रीय आपदा अधिनियम के उल्लंघन का मामला दर्ज, होम क्वॉरेंटाइन का उल्लंघन कर महामारी फैलाने का आरोप, महामारी फैलाने के आरोप में कोरोना पॉजिटव सहित 3 FIR दर्ज

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कोरिया चिरिमिरी / चिरिमिरी नगर पालिक निगम की आयुक्त सुमन राज की शिकायत पर चिरिमिरी पुलिस ने होम कोरन्टीन का उलंघन के आरोप में कोरोना पॉजिटव, उसके भाई व भतीजे के उपर राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005 की धारा 51, महामारी अधिनियम 188 व आईपीसी की धारा 269, 270 व 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है । मामले की विवेचना जारी है ।

    उल्लेखनीय है कि हल्दीबाड़ी निवासी 28 वर्षीय बीते 08 मई को यूपी के फतेहपुर से अपनी पत्नी को लेकर चिरिमिरी आया था । जिसका सैम्पल लेने के बाद जिला प्रशासन ने उसे घर मे ही होम कोरन्टीन कर दिया था । लेकिन उसने प्रशासन के दिशा निर्देशों का उलंघन करते हुए होम कोरन्टीन में ही घर से बाहर निकलकर कई लोगो से मुलाकात की, लोगो के साथ क्रिकेट भी खेला व अपनी सैलून को खोलकर लोगो की दाढ़ी भी बनाई । 

    रायपुर से उक्त युवक की रिपोर्ट पॉजिटव आने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और उक्त युवक के किसी भी प्रकार के संपर्क में आये 56 लोगो को कोरन्टीन सेंटर में भेज दिया और हल्दीबाड़ी को कंटेन्मेंट जोन घोषित कर दिया ।

    उपरोक्त मामले में चिरिमिरी नगर पालिक निगम की आयुक्त सुमन राज की लिखित शिकायत पर चिरिमिरी पुलिस ने कोरोना पॉजिटव सहित कुल तीन लोगों पर एफआईआर दर्ज कर लिया है ।

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