बिलासपुर / छत्तीसगढ़ की न्यायधानी से बड़ी खबर मिल रही हैं कि हाईकोर्ट में देर रात सुनवाई हुई हैं जिसमें निर्माण हटाने रायपुर नगर निगम की कार्रवाई पर रोक लगाई गई हैं।
आपको बता दे कि राजधानी रायपुर के कैलाशपुरी में एक निर्माण हटाने का यह पूरा मामला हैं। अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। यह बता दे कि याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सामंत अवस्थी, प्रांजल शुक्ला और अनिकेत वर्मा ने पैरवी की हैं और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में यह मामला साल 2016 से चल रहा है। पहले सीमांकन करने और उसके बाद कोई कदम उठाने का आदेश दिया गया था। इस आदेश के होते हुए भी निर्माण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। जिसे रोकने के लिए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष याचिका लगाई थी।
