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राजधानी रायपुर में लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वालों को अब दोगुना भरना पड़ेगा जुर्माना

रायपुर / नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक हजार रुपये की जगह अब दो हजार रुपये का भारी भरकम जुर्माना देना होगा। यहीं नहीं आम जनता द्वारा भेजे गए वीडियो फुटेज, फोटोग्राफ के आधार पर यातायात पुलिस यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले के नाम पर ई चालान नोटिस घटना का वीडियो फुटेज व फोटोग्राफ्स समेत जारी करेगी।

यातायात डीएसपी सतीश सिंह ठाकुर ने बताया कि राजधानी रायपुर की सुगम यातायात व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के लिए बुरी खबर है। यातायात पुलिस अब लापरवाह वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गई हैं। अब रेड सिग्नल जंप करने वाले वाहन चालकों से नए मोटर यान अधिनियम के तहत दो हजार रुपये जुर्माना वसूला जायेगा।

लापरवाही पूर्वक खतरनाक ढंग से दूसरों की जान को संकट में डालकर वाहन चलाने वाले वाहन चालक को भी अब नए मोटर यान अधिनियम के तहत दो हजार रुपये तक जुर्माना देना होगा। वाहन चालक इगर रेड लाइट जंप कर आगे निकल जाता है तो उसे दो हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। इसी तरह लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वाले को भी दो हजार रुपये जुर्माना देना होगा। जबकि दूसरी बार नियम तोड़ने पर पांच हजार रुपये जुर्माना देना होगा। आम जनता यातायात पुलिस के व्हाट्सएप नंबर 94791 91234 पर भेज सकती है। शिकायत करने वाले का नाम, पता गोपनीय रखा जाएगा।

रायपुर के प्रमुख चौक-चौराहों पर रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से लगाए गए सीसीटीवी कैमरा के जरिए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। नए मोटर यान अधिनियम के तहत बढ़ी हुई जुर्माने की राशि से के आधार पर ही ई चालान जारी किया जाएगा। रेड लाइट जंप, रांग साइड मूवमेंट, बिना हेलमेट, दो पहिया में तीन सवारी, तेज रफ्तार, स्टाप लाइन का उल्लंघन करने वाले वाहन चालको के नाम पर ई चालान नोटिस जारी की जा रही है। यह नोटिस वाहन चालक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेज, वाइस काल मैसेज और स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजी जा रही है।

एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने यातायात पुलिस को रेड लाइट जंप करने और तेज रफ्तार में लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वालों खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए ई चालान की कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए है। नए मोटर यान अधिनियम के तहत बढ़ाए गए जुर्माना राशि को अपडेट करने एनआइसी को पत्र लिखा गया था। इसके बाद रेड लाइट जंप करने पर अब तीन सौ रुपये की जगह दो हजार रुपये, लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने पर एक हजार की जगह दो हजार रूपये जुर्माने राशि अपडेट कर दिया गया है।

यातायात पुलिस ने नई पहल भी शुरू की है। अब आम जनता द्वारा यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन चालक का फुटेज भेजने पर ई चालान जारी किया जायेगा। शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने पुलिस लगातार नए प्रयोग कर रही है। यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन चालक का वीडियो फुटेज या फोटोग्राफ्स दिनांक घटना, समय के साथ आम जनता यातायात पुलिस के व्हाट्सएप नंबर 94791 91234 पर भेज सकती है। शिकायत करने वाले का नाम, पता गोपनीय रखा जाएगा।

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