रायपुर / राज्य सरकार ने श्रमिकों की मजदूरी बढ़ा दी है। श्रम विभाग ने न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के प्रविधानों के अनुसार राज्य के विभिन्न् अनुसूचित नियोजनों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक अक्टूबर 2022 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता निर्धारित किया है।
श्रमायुक्त ने लेबर ब्यूरो शिमला से प्राप्त औद्योगिक सूचकांक के अनुसार जनवरी 2022 से जून 2022 के मध्य हुई वृद्धि के आधार पर औद्योगिक श्रमिकों के महंगाई भत्ते में प्रतिमाह 160 रुपये और कृ षि श्रमिकों के महंगाई भत्ते में प्रतिमाह 150 रुपये की वृद्धि की है।इसी तरह से अगरबत्ती निर्माण श्रमिकों को एक हजार अगरबत्ती बनाने पर 0.4 रुपये, बीड़ी श्रमिकों को एक हजार बीड़ी बनाने पर 4.25 रुपये की वृद्धि की गई है। यह दरें एक अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक के लिए निर्धारित की हैं।
अकुशल श्रमिकों को निर्धारित जोन अ में प्रतिदिन मजदूरी 393 रुपये निर्धारित की है। ब जोन के लिए 383 रुपये और स जोन के लिए 373 रुपये प्रतिदिन मजदूरी देय होगी। अर्द्धकुशल श्रमिकों को जोन अ के लिए 418 रुपये, जोन ब के लिए 408 रुपये और जोन स के लिए 398 रुपये प्रतिदिन मजदूरी निर्धारित की है। कुशल श्रमिकों को जोन अ के लिए 448 रुपये, ब जोन के लिए 438 रुपये और जोन स के लिए 428 रुपये प्रतिदिन कुल मजदूरी मिलेगी। इसी तरह से उच्च कुशल श्रमिकों को निर्धारित मजदूरी के अनुसार अब जोन अ के लिए 478 रुपये, जोन ब के लिए 468 रुपये और जोन स के लिए 458 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलेगी।
कृषि श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन दरों के अनुसार अकुशल कृ षि श्रमिकों के लिए 273 रुपये प्रतिदिन मजदूरी निर्धारित की गई है। श्रमायुक्त द्वारा प्रभावशील न्यूनतम वेतन दरों की विस्तृत जानकारी छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा श्रमायुक्त कार्यालय इंद्रावती भवन, खंड तीन द्वितीय तल नवा रायपुर से भी संपर्क कर जानकारी ली जा सकती है।