अंबिकापुर: स्वास्थ्य विभाग ने बीएमओ को सस्पेंड कर दिया है,इस बाबत लोक स्वास्थ्य एवम परिवार कल्याण विभाग ने आदेश जारी कर दिया है,आदेश में कहा गया है कि दिनांक 08.06.2024 को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवानगर जिला सरगुजा में घटित घटना के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवम स्वास्थ्य आधिकारी, अम्बिकापुर (सरगुजा)द्वारा जांच कराई गई, जांच अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवागर में प्रसव को लेकर अपनाए जाने वाले प्रोटोकाल का पालन नहीं किया गया। इस हेतु प्रथम दृष्टया डॉ. पी. एन. राजवाड़े, खंड चिकित्सा आधिकारी समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भफौली, जिला अम्बिकापुर (सरगुजा) द्वारा अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतना पाया गया।
तथा उनका यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम,1965 के नियम 3 के विपरीत होने के फलस्वरूप परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन एतदद्वारा डॉ. पी. एन. राजवाड़े खंड चिकित्सा अधिकारी को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।
निलंबन अवधि में डॉ. पी. एन. राजवाड़े खंड चिकित्सा आधिकारी का मुख्यालय, कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर निर्धारित किया जाता है, निलंबन अवधि में डॉ. पी. एन. राजवाड़े, खंड चिकित्सा अधिकारी को मूलभूत नियम _ 53 के तहत् जीवन निर्वाह भत्ते की नियमानुसार पात्रता होगी।