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रेलवे ट्रैक पर अवरोध उत्पन्न करने वाला आरोपी गिरफ्तार, 5 साल की सजा का प्रावधान

बिलासपुर।विशाखापत्तनम-अमृतसर हिराकुंड एक्सप्रेस के लोको पायलट ने 28 दिसंबर की रात करीब 10:29 बजे खोडरी और भनवारटंक स्टेशनों के बीच अप टनल में रेलवे ट्रैक पर अवरोध की सूचना दी। जांच में पाया गया कि टनल के नाली के स्लैब को रेल लाइन पर रखा गया था।

घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर ट्रैक का निरीक्षण किया और यातायात बहाली के लिए आवश्यक कदम उठाए। इसके बाद ट्रैक को फिर से फिट कर दिया गया।

रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने जांच करते हुए एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 153 और 174(c) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन धाराओं के तहत दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की सजा का प्रावधान है।

रेलवे प्रशासन की अपील
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए आम जनता से अपील की है कि रेलवे ट्रैक पर किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न करें। ऐसी हरकतें न केवल यात्रियों की जान जोखिम में डालती हैं, बल्कि आरोपी को गंभीर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है।

सुरक्षा को लेकर रेलवे ने जनता से अनुरोध किया है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी रेलवे स्टेशन या रेलवे सुरक्षा बल को दें। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

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