शराब घोटाला केस में सौम्या चौरसिया को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की


बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी सौम्या चौरसिया को राहत नहीं मिल पाई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनकी ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। मामला हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में सुनवाई के लिए लगा था, जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।


जानकारी के मुताबिक, सौम्या चौरसिया ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की मांग की थी, लेकिन Anti Corruption Bureau (ACB) और Economic Offences Wing (EOW) ने इस याचिका का कड़ा विरोध किया। जांच एजेंसी ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए जमानत देने का विरोध किया, जिसके बाद कोर्ट ने याचिका नामंजूर कर दी।


हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई तेज हो सकती है। यह फैसला शराब घोटाला प्रकरण में एक बड़ा विकास माना जा रहा है।

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