बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सांसद बृजमोहन अग्रवाल की ओर से दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सांसद ने जंबूरी आयोजन में अपने पद से हटाए जाने के आदेश को चुनौती दी है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी के लिए निर्धारित की गई है।
यह मामला हाईकोर्ट के जस्टिस एन.के. व्यास की सिंगल बेंच में लगा था। सुनवाई के दौरान अदालत ने शासन से पूछा है कि आखिर किन परिस्थितियों में और किस आधार पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल को जंबूरी आयोजन से हटाया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगली तारीख तक शासन अपना विस्तृत पक्ष रखे।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी याचिका में कहा है कि जंबूरी आयोजन में उन्हें दिए गए पद से हटाने का निर्णय मनमाना और नियम विरुद्ध है। इसलिए इस आदेश को रद्द किया जाए। अब कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य शासन को अपना जवाब पेश करना होगा। अगली सुनवाई में इस मामले पर अहम कानूनी बहस होने की उम्मीद है।
