नशामुक्ति अभियान के तहत औषधि विक्रेताओं को दिलाई शपथ
रायपुर। राजधानी के भाटागांव क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों के अवैध सेवन और बिक्री के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 80 चालान काटे और 3750 रुपए जुर्माना वसूला। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) के उल्लंघन पर यह कार्रवाई की।
राज्य शासन द्वारा “सही दवा-शुद्ध आहार-यही छत्तीसगढ़ का आधार” अभियान के तहत 15 दिवसीय विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर भाटागांव में सघन जांच की गई। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों और आम लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं करने और तंबाकू उत्पादों की बिक्री संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी गई।
इधर, जिले के थोक औषधि विक्रेताओं के साथ NCORD (नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर) के दिशा-निर्देशों के तहत जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नारकोटिक और साइकोट्रॉपिक दवाओं के दुरुपयोग को रोकने पर जोर दिया गया। विक्रेताओं को स्टॉक रजिस्टर, बिल-वाउचर और प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड पारदर्शी तरीके से संधारित करने के निर्देश दिए गए।
नशामुक्ति अभियान के तहत सभी औषधि विक्रेताओं को सामूहिक शपथ भी दिलाई गई। अधिकारियों ने कहा कि युवाओं को नशे से बचाने और स्वस्थ समाज के निर्माण में दवा विक्रेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।
अभियान में हंसा साहू, प्रीती उपाध्याय, नीरज साहू, टेकचंद, सुरेश साहू, ओमप्रकाश यादव और ईश्वरी नारायण अधिकारी सहित खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम शामिल रही।
