अपहरण कर गला घोंटा, पत्थर से वार कर की हत्या; शव नहर किनारे फेंका, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा।
जांजगीर-चांपा।
जिले में कार चालक के अपहरण, हत्या और कार लूट के चर्चित मामले में प्रधान सत्र न्यायाधीश जयदीप गर्ग की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हत्या, अपहरण, लूट और साक्ष्य मिटाने के अपराध में प्रत्येक दोषी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर के अनुसार, 13 अप्रैल 2024 को आरोपियों ने नए मोबाइल नंबर से डिजायर कार बुक कर चालक रमाकांत तिवारी को कोटमी सोनार से अमरकंटक जाने के लिए बुलाया। रास्ते में तीनों ने पहले से बनाई गई साजिश के तहत चालक का गला घोंटकर हत्या कर दी और पत्थर से कई वार किए। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहने पर सारागांव थाना क्षेत्र की लखुर्री नहर के किनारे फेंक दिया। कार को अकलतरा थाना क्षेत्र के पचरी के पास छोड़कर आरोपी फरार हो गए।
पुलिस की विवेचना और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर राहुल श्रीवास, सोमप्रभात साहू और विवेकपुरी गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया। अदालत ने माना कि अभियोजन द्वारा पेश साक्ष्य आरोपियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण, हत्या, लूट और साक्ष्य मिटाने का अपराध पूरी तरह सिद्ध करते हैं। इसके आधार पर तीनों को संबंधित धाराओं में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
