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105 गौवंश बरामद, ट्रैक्टर सहित दो आरोपी गिरफ्तार


बेमेतरा जिले के थाना दाढ़ी पुलिस ने गौवंशों के साथ क्रूरता और उन्हें अवैध रूप से रखे जाने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ग्राम हेमाबंध स्थित गौशाला नुमा स्थान से 105 नग गौवंश बरामद किए हैं। मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया जा रहा है।


पुलिस के मुताबिक ग्राम कारेसरा निवासी हरीश कुमार चौहान ने साथी गौवंश सेवकों के साथ थाना दाढ़ी में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में ग्राम हेमाबंध निवासी दिलीप राय पर बड़ी संख्या में गौवंशों को छोटे स्थान में ठूंस-ठूंसकर रखने तथा पर्याप्त चारा-पानी, साफ-सफाई और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया गया था।


मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. हरीश यादव और एसडीओपी बेमेतरा भूषण एक्का के मार्गदर्शन में दाढ़ी पुलिस ने जांच शुरू की।


जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी दिलीप राय को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार पूछताछ और जांच में सामने आया कि बीमार एवं मृत गौवंशों की उचित देखरेख नहीं की जाती थी। मृत और गंभीर रूप से बीमार गौवंशों को ट्रैक्टर में लादकर गांव के बाहर सुनसान स्थान पर फेंके जाने की बात भी सामने आई।


पुलिस ने मौके से 105 गौवंश बरामद किए और उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया। इनमें से 9 गौवंशों की हालत बेहद खराब पाए जाने पर उन्हें बेहतर उपचार के लिए अन्य स्थान पर भेजा गया, जबकि शेष गौवंशों को जिले की विभिन्न गौशालाओं में सुरक्षार्थ रखा गया है।


जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर प्रकरण में धारा 299 बीएनएस तथा छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6 और 10 भी जोड़ी गई हैं।


पुलिस ने मामले में दिलीप राय पिता धर्मदास राय, उम्र 55 वर्ष और संजय राय पिता दिलीप राय, उम्र 35 वर्ष, दोनों निवासी हेमाबंध, थाना दाढ़ी, जिला बेमेतरा को 24 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।


पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना जारी है और प्रकरण से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है।

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