पेंड्रा / बहुचर्चित पंजाब ढाबा प्रकरण के सभी 6 आरोपियों को न्यायालय ने अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी असलम खान व्यवहार न्यायालय पेंड्रारोड ने आदतन अपराधी हर्ष छावरिया उर्फ हर्रू सहित छह आरोपियों को धारा 147 में 2 साल की सजा एवं 1000 जुर्माना, धारा 153में 1साल की सजा एवं1000जुर्माना, धारा 353 में 2साल की सजा एवं 1000जुर्माना, धारा 332 3साल की सजा एवं 2000जुर्माना लगाया है। हालांकि न्यायालय ने आरोपियों को सजा सुनाने के बाद निर्णय के खिलाफ एक माह की अपील अवधि तक जमानत दे दी है।
बहुचर्चित पंजाब ढाबा प्रकरण के सभी 6 आरोपियों को सजा
