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छत्तीसगढ़ पुलिस में न जीरो कट अनिवार्य, न क्लीन शेव — PHQ की RTI जानकारी में बड़ा खुलासा


छत्तीसगढ़ पुलिसकर्मियों के हेयर स्टाइल और दाढ़ी को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच बड़ा खुलासा सामने आया है। पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने आरटीआई के जवाब में साफ किया है कि विभाग में जीरो कट बाल या क्लीन शेव रखने का कोई नियम, आदेश या लिखित प्रावधान मौजूद नहीं है।


पीएचक्यू की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी में कहा गया है—
पुलिस के प्रशासन शाखा और उप-शाखा के किसी भी अभिलेख में ऐसा कोई निर्देश दर्ज नहीं है।


यानी छत्तीसगढ़ पुलिस में अधिकारी व कर्मचारी लंबे बाल रख सकते हैं और दाढ़ी भी बढ़ा सकते हैं, इस पर कोई रोक या अनिवार्यता नहीं है।


लंबे समय से फैल रही ये गलतफहमी कि पुलिसकर्मियों के लिए जीरो कट और साफ दाढ़ी अनिवार्य है, अब आरटीआई से पूरी तरह खारिज हो गई है।


इस खुलासे के बाद पुलिसकर्मियों में भी राहत का माहौल है, क्योंकि अक्सर इस विषय पर विभागीय सख्ती की अफवाहें फैलती रहती थीं। RTI के जवाब ने विभागीय नियमों की वास्तविकता को साफ कर दिया है।

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