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ट्रिपल मर्डर केस में 5 आरोपियों को उम्रकैद, एक को आर्म्स एक्ट में 3 साल की सजा

धमतरी। एक साल पहले हुए चर्चित ट्रिपल मर्डर मामले में अदालत ने बुधवार को अहम फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश मोहन कोर्राम की अदालत ने मामले में आठ आरोपियों में से पांच को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं एक आरोपी को आर्म्स एक्ट के तहत तीन साल के कारावास की सजा दी गई है।


अदालत ने सभी आरोपियों को बलवा के आरोप में दो वर्ष तथा मारपीट के मामले में छह माह के कारावास की सजा भी सुनाई है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
मामला 12 अगस्त 2025 का है। आरोप है कि आठ आरोपियों ने रायपुर के तीन युवकों की निर्मम हत्या कर दी थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। करीब एक साल तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर अपना फैसला सुनाया।


ट्रिपल मर्डर मामले में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद इसे मामले में महत्वपूर्ण न्यायिक फैसला माना जा रहा है।

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