तमिलनाडु / तमिलनाडु में AIADMK के 18 विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला। विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को रखा बरकरार। टीटीवी दिनाकरन के लिए बड़ा झटका। डीएमके ने की खाली सीटों पर उपचुनाव की मांग।
अन्नाद्रमुक (AIADMK) के 18 विधायकों की सदस्यता रद्द होने के मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को बरकरार रखा है। यानी सभी 18 विधायक अयोग्य ही रहेंगे। 18 सितंबर 2017 को तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष पी. धनपाल ने 18 एआईएडीएमके विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी थी। अन्नाद्रमुक के विधायकों ने राज्यपाल से मिलकर पलनीसामी सरकार में अविश्वास जाहिर किया था, जिसके बाद पार्टी के चीफ व्हिप एस. राजेंद्रन ने विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की थी।
सदस्यता रद्द होने के बाद विधायक हाई कोर्ट चले गए थे। 20 सितंबर 2017 को हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को इन विधायकों की सीटें खाली घोषित करने से रोक दिया था। बहरहाल, हाई कोर्ट का ये फैसला टीटीवी दिनाकरन के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि AIADMK के टीटीवी दिनाकरन धड़े के ही 18 बागी विधायकों के लिए यह फैसला सुनाया गया है। इस ताजा फैसले के बाद डीमके ने सभी खाली सीटों पर उपचुनाव की मांग की है।
