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5 राज्यों में खुलेगी चेक बाउंस मामलों की विशेष अदालतें, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

दिल्ली / सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए 1 सितंबर से पांच राज्यों में सेवानिवृत्त जज की विशेष अदालतों के गठन का निर्देश दिया है। ये विशेष अदालतें महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में खोली जाएंगी।

जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एस रवींद्र भट ने कहा, इन पांच राज्यों में बड़ी संख्या में चेक बाउंस मामले लंबित हैं। पीठ ने कहा, हमने इन राज्यों के पांच जिलों में पायलट अदालतें गठित करने वाले न्यायमित्र के सुझावों को अपने आदेश में शामिल किया है और समय सीमा भी तय की है।

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