जांजगीर-चांपा / अवैध प्लाटिंग को लेकर पहली बार प्रशासन सख्त हुआ है। कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए जमीन की अवैध प्लाटिंग कर आम लोगों को धोखाधड़ी कर ब्रिकी करने वाले पांच आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आरोपितों ने जांजगीर और नैला क्षेत्र के अलग – अलग स्थानों पर अवैध प्लाटिंग की है। सभी आरोपितों के विरूद्घ थाने में अलग अलग अपराध दर्ज किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने नगरपालिका क्षेत्र जांजगीर नैला में अवैध प्लाटिंग और अवैध कालोनी निर्माण पर रोक लगाने तथा कार्रवाई करने के लिये एसडीएम जांजगीर एवं चांपा के नेतृत्व में दो जांच दल का गठन किया है। जिसमें तहसीलदार, सहायक संचालक नगर एवं ग्राम निवेश, सीएमओ नगर पालिका जांजगीर नैला और चांपा को सदस्य बनाया गया है । गठित जांच दल द्वारा नगर के विभिन्ना स्थलों में जाकर निरीक्षण किया गया जिसमें वार्ड नंबर 15 बाजार पारा जांजगीर निवासी अनवर खान द्वारा पेण्ड्री खार, दीनदयाल उपाध्याय नगर जांजगीर निवासी नकुल कहरा द्वारा पेण्ड्री रोड, समलाई चौक खोखरा निवासी पुष्पेन्द्र कुमार आदित्य द्वारा नैला रेल्वे फाटक के पास, वार्ड नंबर 9 जांजगीर निवासी राकेश साहू द्वारा नैला रेल्वे फाटक के पास एवं वार्ड नंबर 6 जांजगीर निवासी अर्जुन थवाईत द्वारा जोबी खार में बिना सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृति एवं अनुमति के जमीन को भूखण्डों में विभाजित करना पाया गया । प्रथम दृष्टया आरोपितों द्वारा कालोनी निर्माण के लिए प्लाटिंग को किया जाना प्रतीत होने एवं कालोनी विकास के लिए नगर पालिका से अनुमति नहीं लेने के कारण सीएमओ द्वारा आरोपितों का कृत्य छग नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 (ग)(3) के अधीन अवैधानिक एवं दण्डनीय अपराध होने से सभी आरोपितों के विरूद्घ थाना जांजगीर में अलग अलग अपराध पंजीबद्घ कराया गया। आरोपितों को थाना जांजगीर, चौकी नैला एवं सायबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा आरोपियों को उनके घर में रहने की सूचना होने पर घेराबंदी कर उनके घर से गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। विवेचना के दौरान जमीन का प्लाटिंग कर बिक्री करने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज आरोपितों ने प्रस्तुत नहीं किया एवं जमीन का प्लांटिग किया जाना स्वीकार है। गवाहों के कथनों से यह तथ्य ज्ञात हुआ कि आरोपितों द्वारा प्लाटों की बिक्री ग्राहकों को यह कहकर किया गया है कि प्लाट बिक्री पूर्व शासन के सभी नियमों का पालन किया गया है एवं कालोनी निर्माण के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति ली गई है । इस तरह आरोपितों द्वारा आम लोगों के साथ धोखा कारित कर छल पूर्वक प्लाटों की बिकी करना पाए जाने से प्रकरण में भादवि की धारा 420 जोड़ी गई है। पुलिस ने आरोपित अनवर खान, नकुल कहरा, पुष्पेन्द्र कुमार आदित्य, राकेश साहू एवं अर्जुन थवाईत को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
आरोपितों को गिरफ्तार करने में निरीक्षक उमेश कुमार साहू, एसआई बीपी तिवारी, अवनीश श्रीवास, सनत मात्रे, एएसआई राम खिलावन साहू, भरत राठौर मुकेश यादव, जगदीश अजय, रमेश त्रिपाठी, दिलीप सिंह, सुनील सूर्यवंशी, खिलेन्द्र कर्ष एवं सुशांत राठौर का योगदान रहा।

