रायपुर, 13 फरवरी 2025
राजधानी रायपुर के खम्हारडीह थाना क्षेत्र के अनुपम नगर में 11 फरवरी को दिनदहाड़े हुई डकैती की बड़ी वारदात का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। रायपुर पुलिस की एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए इस सनसनीखेज घटना में शामिल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें नागपुर के दो अंतरराज्यीय अपराधी और एक महिला भी शामिल हैं।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से डकैती की 59.50 लाख रुपये नकद, सोने के आभूषण और वारदात में इस्तेमाल की गई रिज्ड और अल्टो कार जब्त की है। जब्त सामानों की कुल कीमत करीब 70 लाख रुपये आंकी गई है।
प्रार्थी मनोहरण वेलू अनुपम नगर में किराए के मकान में अपनी बहनों के साथ रहते हैं। 11 फरवरी की दोपहर करीब 2:30 से 3:20 बजे के बीच दो लोग फौजी वर्दी में उनके घर पहुंचे और बातचीत के बहाने अंदर आ गए। इसी दौरान तीन अन्य नकाबपोश लोग भी घर में घुस आए। उन्होंने प्रार्थी और उसकी बहनों को बंधक बनाकर पिस्तौल की नोक पर धमकाया। बदमाशों ने घर में रखे 65.25 लाख रुपये नकद, सोने की चेन और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई
घटना के बाद आईजी अमरेश मिश्रा, एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले और संदीप मित्तल के नेतृत्व में 10 विशेष टीमों का गठन किया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर संदेहियों की पहचान की और मुखबिर तंत्र के जरिए उनकी लोकेशन ट्रेस की।
आरोपियों की पहचान के बाद रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर, नागपुर और बलौदा बाजार में एक साथ दबिश देकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला कि इस वारदात की साजिश पूर्व बीएसएफ सूबेदार ए. सोम शेखर ने रची थी, जिसे प्रार्थी के परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी थी। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पूरी योजना बनाई और डकैती को अंजाम दिया।
गिरफ्तार आरोपी
- अजय ठाकुर (38) – दुर्ग
- राहुल त्रिपाठी (43) – गोरखपुर, हाल-राजनांदगांव
- नेहा त्रिपाठी (41) – गोरखपुर, हाल-राजनांदगांव
- देवलाल वर्मा (45) – रायपुर
- पुरुषोत्तम देवांगन (33) – बलौदा बाजार
- ए. सोम शेखर (56) – रायपुर
- शाहिद पठान (36) – नागपुर
- पिंटू सारवान (23) – बेमेतरा
- मनुराज मौर्य (31) – बिलासपुर
- कमलेश वर्मा (31) – रायपुर
गिरफ्तारी के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ थाना खम्हारडीह में धारा 310(2), 331(5), 123, 351(3) बीएनएस, 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।