बिलासपुर। हाईकोर्ट ने पांचवीं और आठवीं की केंद्रीयकृत परीक्षा को लेकर निजी स्कूलों के लिए बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की एकलपीठ ने आदेश दिया है कि इस सत्र में निजी स्कूलों के छात्रों को इन परीक्षाओं से छूट दी जाएगी। वहीं, सरकारी स्कूलों के छात्रों को यह परीक्षा देनी होगी।
यह फैसला प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन और अभिभावक संघ की याचिका पर सुनवाई के बाद आया है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि यह परीक्षा निजी स्कूलों की स्वायत्तता पर असर डाल सकती है। कोर्ट ने उनकी दलील को स्वीकार करते हुए इस वर्ष के लिए निजी स्कूलों को परीक्षा से मुक्त कर दिया है।
क्या रहेगा प्रभाव?
- निजी स्कूलों को राहत: इस साल 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा से मुक्त।
- सरकारी स्कूलों के लिए अनिवार्य: सरकारी स्कूलों के छात्रों को परीक्षा देनी होगी।
- सिर्फ इस सत्र के लिए राहत: अगले साल के लिए सरकार क्या निर्णय लेगी, यह भविष्य में तय होगा।
इस फैसले से निजी स्कूलों और अभिभावकों को राहत मिली है, लेकिन यह सिर्फ एक अस्थायी राहत है। आगे की नीतियों पर सरकार और न्यायालय का फैसला महत्वपूर्ण रहेगा।
