रायपुर, 30 जुलाई 2025:
राज्य सरकार ने प्रदेश के 4 लाख से अधिक शासकीय कर्मचारियों के लिए छुट्टी संबंधी नियमों में बड़ा संशोधन किया है। अब अनधिकृत अनुपस्थिति और अवकाश लेने की प्रणाली को सख्त किया गया है।
तीन साल तक ड्यूटी से गैरहाजिर रहने वाले कर्मचारियों को अब स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति मान लिया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों को दोबारा ड्यूटी पर लौटने के लिए राज्यपाल की अनुमति लेनी होगी।
बिना अनुमति के 30 दिनों से अधिक की छुट्टी पर रहने वाले कर्मचारियों को दंडित किया जाएगा।
महिला कर्मचारियों को यदि दो संतानें हैं तो उन्हें 180 दिनों का प्रसूति अवकाश मिलेगा।
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या वह गंभीर बीमारी के कारण सेवा के लिए अयोग्य हो जाता है, तो ऐसे मामलों में उनके अवकाश वेतन की वसूली नहीं की जाएगी।
इस नये अवकाश फार्मूले को राज्य सरकार ने अधिक उत्तरदायी प्रशासन सुनिश्चित करने और छुट्टियों के दुरुपयोग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से लागू किया है।
