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ईडी की विशेष अदालत ने खारिज की चैतन्य बघेल की जमानत याचिका


रायपुर, 27 अक्टूबर 2025 —
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। ईडी की विशेष अदालत ने सोमवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।


जानकारी के अनुसार, अदालत ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला शनिवार के लिए सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया गया।


ईडी ने 18 जुलाई को चैतन्य बघेल को मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाला मामले में भिलाई स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था।


जांच एजेंसी का आरोप है कि चैतन्य बघेल ने करीब 16 करोड़ 70 लाख रुपए की अवैध कमाई को अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश किया था।


ईडी की इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक हलकों में लगातार हलचल बनी हुई है।

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