रायपुर। छत्तीसगढ़ में होली पर्व के अवसर पर राज्य सरकार ने परंपरागत रूप से इस वर्ष भी शुष्क दिवस (ड्राई डे) घोषित किया है। जारी आदेश के तहत होली के दिन प्रदेशभर में शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी।
आदेश में क्या कहा गया है?
राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रदेश में संचालित—
देशी मदिरा दुकानें
विदेशी मदिरा दुकानें
रेस्टोरेंट-बार
होटल-बार
क्लब
भाँग घोटा की दुकानें
सभी पूर्णतः बंद रखी जाएंगी।
आदेश में यह भी साफ किया गया है कि गैर-मालिकाना क्लबों, रेस्टोरेंटों, स्टार होटलों तथा किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा संचालित होटलों में मदिरा बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
मुख्यमंत्री ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आदेश का हवाला देते हुए कहा कि होली खुशियों और उल्लास का पर्व है और पूर्व निर्धारित ड्राई डे लागू रहेगा।
सीएम साय ने कहा,
“प्रदेशवासी बिना किसी असुविधा के सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण में त्योहार मना सकें, इसके लिए निर्धारित नियमों के अनुसार यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।”
राज्य सरकार ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि आदेश का सख्ती से पालन कराया जाए, ताकि होली का त्योहार शांति और सौहार्द के साथ संपन्न हो सके।
