रायपुर।
भिलाई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज कर दिया है। यह याचिका छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लंबित चुनाव याचिका को निरस्त करने की मांग को लेकर दायर की गई थी।
मामला भिलाई विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय ने चुनाव परिणाम के बाद हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि देवेंद्र यादव ने नामांकन के दौरान अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छुपाई और शपथ पत्र में गलत विवरण प्रस्तुत किया।
प्रेम प्रकाश पांडेय चुनाव में पराजित हुए थे। इसके बाद उन्होंने देवेंद्र यादव की विधायकी को चुनौती देते हुए चुनाव परिणाम को निरस्त करने की मांग की।
देवेंद्र यादव ने हाईकोर्ट में लंबित याचिका को खारिज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार करते हुए उनकी विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी।
अब यह मामला पुनः हाईकोर्ट में ही सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है और इस मामले पर सभी की निगाहें आगामी सुनवाई पर टिकी हैं।
