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कोरबा ट्रिपल मर्डर केस : हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दो की उम्रकैद बरकरार, तीन आरोपी बरी


छत्तीसगढ़ के कोरबा में हुए चर्चित ट्रिपल मर्डर केस में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अविभाजित मध्यप्रदेश में डिप्टी सीएम रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्यारे लाल कंवर के परिवार से जुड़े इस सनसनीखेज मामले में निचली अदालत से सजा पाए पांच आरोपियों में से दो की उम्रकैद की सजा को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है, जबकि तीन आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है।


दरअसल, यह दिल दहला देने वाली वारदात साल 2021 में कोरबा जिले में हुई थी, जब प्यारे लाल कंवर के बेटे हरीश कंवर, उनकी पत्नी और चार साल की मासूम बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस ट्रिपल मर्डर ने पूरे इलाके को झकझोर दिया था और मामला लंबे समय तक सुर्खियों में बना रहा।


जांच में सामने आया था कि पारिवारिक जमीन और मुआवजे के विवाद को लेकर इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया गया था। आरोप था कि परिवार के ही बड़े बेटे, बहू, साले और उसके साथियों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया।
मामले की सुनवाई के बाद कोरबा की निचली अदालत ने पांचों आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।


अब हाईकोर्ट ने अपने ताजा फैसले में दो आरोपियों की सजा को सही ठहराते हुए बरकरार रखा है, जबकि तीन आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है।


इस फैसले के बाद एक बार फिर यह मामला चर्चा में आ गया है और कोरबा के बहुचर्चित ट्रिपल मर्डर केस में न्यायिक प्रक्रिया का नया अध्याय जुड़ गया है।

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