दिल्ली / बंबई और मद्रास उच्च न्यायालयों के नामों में बदलाव के एक प्रस्ताव को मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद के एक अधिनियम के माध्यम से दोनों उच्च न्यायालयों के नाम उनके शहरों मुंबई और चेन्नई के मौजूदा नामों पर करने के लिए कानून मंत्रालय के एक प्रस्ताव को मंजूर कर लिया।
1990 के दशक में दोनों महानगरों के नाम बदलने के बाद उच्च न्यायालयों के नाम मुंबई उच्च न्यायालय और चेन्नई उच्च न्यायालय करने की मांगें उठ रहीं हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर जानकारी देते हुए बताया था कि कलकत्ता उच्च न्यायालय का नाम भी बदलकर कोलकाता उच्च न्यायालय किया जाएगा।
साल 1861 के ‘भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम’ ने इंग्लैंड की महारानी को कलकत्ता, मद्रास और बंबई के उच्च न्यायालय स्थापित करने के लेटर्स पेटेंट जारी करने के अधिकार दिये थे।