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रायगढ़ के खनिज अधिकारी प्रविण चन्द्राकर सस्पेंड


नवा रायपुर। 15 जून 2025।
छत्तीसगढ़ शासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रायगढ़ जिले के खनिज अधिकारी प्रविण चन्द्राकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। खनिज साधन विभाग द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि चन्द्राकर द्वारा जिले में खनिज रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को प्रभावी नियंत्रण तथा समुचित कार्रवाई नहीं की गई थी। उनके इस कर्तव्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(1) एवं 3(2) के उल्लंघन के रूप में मानते हुए यह कार्रवाई की गई है।

निलंबन अवधि में श्री चन्द्राकर का मुख्यालय संचालानालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, रायपुर रहेगा। साथ ही इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता भी रहेगी।

यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के अपर सचिव एम. चन्द्रशेखर के हस्ताक्षर से जारी किया गया।


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