रायपुर, 29 जुलाई 2025।
अब रायपुर पुलिस विभाग के लिए हेलमेट पहनना कोई विकल्प नहीं, बल्कि सख्त नियम बन गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने एक कड़ा आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब पुलिस अधिकारी और कर्मचारी, चाहे दोपहिया वाहन चला रहे हों या पीछे बैठे हों — दोनों ही स्थितियों में हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।
यदि कोई पुलिसकर्मी इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 129/194(D) और 210(B) के तहत ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, यह उल्लंघन उनकी सेवा पुस्तिका (सर्विस बुक) में भी दर्ज किया जाएगा और उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश 29 जुलाई से तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
एसएसपी डॉ. सिंह के अनुसार, यह कदम न सिर्फ विभाग में अनुशासन बनाए रखने के लिए उठाया गया है, बल्कि आम जनता को यह संदेश देने के लिए भी कि कानून का पालन सबसे पहले खुद पुलिस को करना चाहिए। अब रायपुर पुलिस को सड़क सुरक्षा का आदर्श उदाहरण बनना होगा।
