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ट्रिपल मर्डर केस में हाईकोर्ट सख्त, पिता-पुत्र की उम्रकैद बरकरार


बिलासपुर।
महासमुंद के बहुचर्चित ट्रिपल मर्डर केस में हाईकोर्ट ने बड़ा और सख्त फैसला सुनाते हुए आरोपी पिता-पुत्र की अपील खारिज कर दी है। अदालत ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है।


मामला जमीन विवाद से जुड़ा है, जिसमें गायकवाड़ परिवार के तीन लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि परसराम और उसके बेटे ने घर में घुसकर तीनों का गला रेत दिया था। इस जघन्य वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी।


ट्रायल कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।


मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए सजा को यथावत रखा। हाईकोर्ट के इस फैसले को पीड़ित परिवार के लिए बड़ी राहत और न्याय के रूप में देखा जा रहा है।

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